पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2017 में अभियुक्त हैप्पी चौधरी द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 229/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:-
हैप्पी चौधरी पुत्र ओमपाल सिंह निवासी कस्बा व थाना सिम्भावली जनपद हापु़ड़।
जनपद हापुड़ अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा और ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
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