Sambhal Jama Masjid Case: –
संभल बवाल में हापुड़ जिले के कुछ युवकों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। पत्र में बताया गया कि 23 नवंबर की रात हापुड़ के दोताई गांव से एक पिकअप में युवक संभल गए थे और अगले दिन लौटे। पुलिस ने पत्र में दिए गए नामों की जांच शुरू कर दी है।
फोटो : संवाद। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में हापुड़ जिले के भी कुछ लोग शामिल हुए थे। इसकी जानकारी अज्ञात ने संभल कोतवाली प्रभारी को पत्र के माध्यम से दी। बताया कि 23 नवंबर की रात तीन बजे हापुड़ के गांव दोताई से एक पिकअप में कुछ युवा संभल गए थे। जो 24 नवंबर की शाम को वापस लौटे।इन युवाओं की टोली का एक युवक नेतृत्व कर रहा था। जो पहले भी डासना में हुई हिंसा में शामिल रहा था।
पत्र में यह भी कहा गया है कि जिस युवक के नेतृत्व में गांव के अन्य युवक गए थे। उस युवक की गांव में काफी प्रशंसा हो रही है। धार्मिक स्थलों में भी उसकी चर्चा की जा रही है।शिकायतकर्ता ने जांच कर कार्रवाई का आग्रह किया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि यह शिकायती पत्र डाक द्वारा मिला है। जो नाम बताए गए हैं
उनकी भूमिका की जांच की जाएगी। यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच शुरू कर दी है। सांसद और विधायक के बेटे को आरोपी बनाने की निंदा कीबहजोई में कैंप कार्यालय पर बृहस्पतिवार को सपा की मासिक बैठक हुई। जिसमें संभल बवाल में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे को आरोपी बनाने की निंदा की गई।
इसके अलावा संगठन की मजबूती पर जोर दिया।जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी व जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधार ने कहा कि सरकार संभल पर राजनीति कर भाईचारा खत्म करना चाहती है। सांसद और विधायक के बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर उत्पीड़न किया जा रहा है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ताहिर उल्ला खां समेत उमेश यादव, लड्डन मियां, शोभित कुमार काका, संगीता पाल व राजेश कुमारी आदि रहे।
सांसद बर्क के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगासपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने अपने मकान निर्माण संबंधित जवाब देने के लिए एसडीएम को पत्र देकर समय मांगा है। यह पत्र अधिवक्ता के माध्यम से दिया गया है। इसमें अभी प्रशासन को निर्णय लेना है। बुधवार को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम नोटिस जारी किया गया था।जिसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है
उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम ने नोटिस में स्पष्ट किया था कि निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए और यदि निर्माण कार्य नहीं रूकता है तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। नोटिस तो हमें नहीं दिया गया था, लेकिन जानकारी मिलने पर अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल करने के लिए एसडीएम से समय देने की मांग करते हुए पत्र दिया है। समय मिलने के बाद हम जवाब दाखिल करा देंगे। -जियाउर्रहमान बर्क, सांसद, संभल। मौ दीन पत्रकार ब्यूरो चीफ भोजपुर जिला मुरादाबाद