
आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जिन पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन का पूरा फायदा मिल चुका, उन्हें अब ये छोड़ देना चाहिए ताकि अति-पिछड़ों को ज्यादा जगह मिल सके. आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों का ये भी कहना है कि यह केवल 10 सालों के लिए लागू था.