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चचेरे भाई की हत्या में पुत्र – पिता को उम्रकैद की सजाःमुरादाबाद। शहर के नागफनी क्षेत्र में सात साल पहले हुए

चचेरे भाई की हत्या में पुत्र – पिता को उम्रकैद की सजाःमुरादाबाद। शहर के नागफनी क्षेत्र में सात साल पहले हुएःहत्याकांड में पिता व पुत्र को आजीवन कारावास की सजाःसुनाई गई है। घर के दरवाजे पर पानी डालने को लेकरःहुए विवाद ने खूनी रंजिश का रूप ले लिया। सोमवार कोएडीजे-दस जितेन्द्र सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।अदालत ने दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्मानाःलगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीश भटनागरने बताया कि परिवार में आपसी विवाद की घटना 23 मई,2018 की रात की है। नागफनी के गुलाबराय में सगीर वउसका बेटा समीर ने अपने सगे चचेरे भाई तस्लीम से पानीःडालने को लेकर विवाद हो गया।तस्लीम ने मकान के मुख्य दरवाजे पर पानी डालने पर आपत्तिजताई तो दूसरे भाई से गहरा विवाद हो गया। आरोप है किपिता पुत्र ने अपने चचेरे भाई तस्लीम को चाकू से हमला करदिया । चाकू लगने से बुरी तरह से घायल को निजी अस्पतालले जाया गया। जहां तस्लीम ने दम तोड़ दिया। पुलिस नेःतहरीर के आधार पर पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा कायमःकिया। केस की सुनवाई एडीजे-10 कोर्ट में चली। गवाहों केबयान व पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को अदालत नेसाक्ष्य के आधार पर पिता व पुत्र को दोषी ठहराया। दोषियोंःको उम्रकैद व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गईहै।

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