मुरादाबाद। जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों समेत पांच लोगों.को दोषी ठहराया गया है। अपर जिला जज- प्रथम अंजना ने.दोषियों को दस-दस साल की सजा और 19-19 हजार रुपयेका जुर्माना लगाया है। जिले के बिलारी के देवरी गांव में वादी.समरपाल सिंह ने 23 मई 2017 को हमलावरों के खिलाफ.तहरीर दी गई थी। घटना की शाम को खेत पर जा रहा था।तभी वहां दिनेश व अमरपाल में विवाद हो रहा था। समरपाल.सिंह ने विवाद को टालने को बीच बचाव करा दिया। परअमरपाल बिगड़ गया। दरअसल समरपाल व अमरपाल केबीच मेढ़ काटने को लेकर पहले से रंजिश चल रही है।अमरपाल व भाई नरेश व तीन अन्य लोगों ने मारने के लिएघर पहुंच गए। इस पर अमरपाल व अन्य लोग हमलावर होगए समरपाल सिंह की लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई करदी थी। केस में पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा कायम करजेल भेज दिया। केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट-प्रथम में हुई।एडीजीसी रंजीत सिंह राठौर ने बताया कि वादी व अन्य लोगों.ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। अदालत ने साक्ष्य केआधार पर अमरपाल, भाई नरेश के अलावा सुनील, रोहताशव गंगाराम को हमले में दोषी करार देते हुए दस-दस साल कीसजा सुनाई। दोनों दोषी पर विभिन्न धाराओं में 19 हजार रुपयेका जुर्माना लगाया गया है।




