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कोर्ट से:: मारपीट व गाली गलौच में.छह को तीन-तीन साल की सजा

सभल.कोर्ट से:: मारपीट व गाली गलौच में छह को तीन-तीन साल की सजा. में एक अदालत ने छह लोगों को घर में घुसकर मारपीटऔर जातिसूचक गालियां देने के मामले में दोषी करार दिया है। एससी-एसटी कोर्ट ने सभी दोषियों को तीन साल की सजाऔर 8 हजार रुपये जुर्माना लगाया। यह घटना

संभल में घर में घुसकर मारपीट व जाति.सूचक गालियां देनेमें अदालत ने छह लोगों को दोषी करार दिया है। बुधवार को.एससी-एसटी कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर सभी दोषियों कोतीन-तीन साल की सजा और 8-8 हजार रुपये जुमाने कीसजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट एससी-एससी एक्ट के न्यायधीशसुरेन्द्र कुमार की अदालत में उत्पीड़न से जुड़े मामले में सुनवाई.हुई। घटना 16 फरवरी, 2011 को हुई। संभल के हजरतनगर.गढी में छहेरा गांव निवासी पंचम सिंह की तहरीर में कहा किदूसरे पक्ष के हंसराज,मैसी, कैलाश, कमल सिंह, हरीश.पाल वमें.सतपाल पर घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया।

केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी / एसटी (पी.ए.)एक्ट कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक आनन्दपाल सिंहने बताया कि अदालत में सुनवाई के बाद छह दोषियों कोतीन-तीन साल की सजा व आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना.लगाया।

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