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मुरादाबाद में युवती के अपहरण और दुष्कर्ममें उम्रकैद: रास्ते से अगवा कर ले गया थादबंग, पिता को पीटकर भगाया; 9 साल बादआया फैसला

मुरादाबाद में कोर्ट ने नाबालिग को अगवा करने के बादःरेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद कीःसजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवंविशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) द्वितीय घनेंद्र कुमार कीअदालत ने बुधवार को दिया है।पूरा मामला साल 2016 का है। कटघर थाना इलाके में.रहने वाली किशोरी के पिता ने बलदेवपुरी निवासी गणेशके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पिता ने आरोप लगाया था कि गणेश उसकी 17 वर्षीय.बेटी को अगवा कर ले गया। उसने आरोपी के घर जाकरःबेटी वापस मांगी तो आरोपी ने उसे जान से मारने कीधमकी दी और घर से भगा दिया।पीड़ित पिता ने थाना कटघर में आरोपी के खिलाफःकिशोरी को अगवा कर रेप करने की एफआईआर दर्ज.कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद पाया कि किशोरी कोअगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है।

पुलिस ने किशोरी को बरामद करके उसका मेडिकल.परीक्षण कराया और मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयानदर्ज कराए। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बयानों केआधार पर केस में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं.बढ़ाई और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करजेल भेज दिया था।पुलिस ने 14 जून 2016 को आरोपी गणेश के खिलाफ.पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने कीधमकी देने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सरकार कीओर से अभियोजक मनोज गुप्ता और मोहम्मद अकरमखान ने पक्ष रखा और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने को.दलीलें दीं।अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम गणेशको दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजासुनाई है और उस पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भील.गाया है।अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि मेंसे 75 प्रतिशत पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड जमा नकरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी.होगी।

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