मुरादाबाद की एडीजे-13 चंचल की अदालत ने चार दोषियों को यूरिया से.कच्ची शराब बनाने के मामले में 2-2 साल की सजा सुनाई है। सभी पर 2-2हजार का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने 27 फरवरी 2018 को खानपुर.गांव में दबिश देकर चारों को गिरफ्तार किया था।

मुरादाबाद। एडीजे-13 चंचल की अदालत ने यूरिया से कच्ची.शराब बनाने वाले चार दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाईहै। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2-2 हजार का जुर्माना भी लगायाहै। थाना भोजपुर पुलिस ने बीती 27 फरवरी 2018 कीरात 11 बजे क्षेत्र के खानपुर गांव के जंगल में दबिश देकरनागफनी के नवाबपुरा निवासी विनोद सैनी, राजपाल सैनी,भोजपुर के खानपुर निवासी अरुण और राकेश को गिरफ्तार.किया था। चारों यूरिया से कच्ची शराब बना रहे थे। मौके सेशराब बनाने के उपकरण, यूरिया खाद बरामद हुआ था। इसमामले में एसआई मुकेश राजौरा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराईगई थी।
इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-13 चंचल की अदालत मेंचली। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बादचारों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल कारावास की सजाऔर उन पर 2-2 हजार का जुर्माना लगाया है।




