
मुरादाबाद में बाइक चोरी और धोखाधड़ी के मामले में.पिंटू शर्मा को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए पांच साल.के कठोर कारावास और 9,000 रुपये के अर्थदंड की.सजा सुनाई है।यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वाराचलाए जा रहे ‘कन्विक्शन (दोषसिद्ध) अभियान’ केतहत की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद केनिर्देश पर अभियोजन और पुलिस की प्रभावी पैरवी केपरिणामस्वरूप यह सजा दी गई।मामला ठाकुरद्वारा थाने में मु0अ0स0-68/21 केतहत दर्ज किया गया था। घटना 27 जनवरी 2021को ठाकुरद्वारा स्थित अतुल पेट्रोल पंप के सामने हुईथी। पुलिस ने आरोपी पिंटू शर्मा के कब्जे से आठ.मोटरसाइकिलें बरामद की थीं।पिंटू शर्मा, पुत्र सुनील शर्मा, बिजनौर जिले के धामपुरथाना क्षेत्र के मनकुआं का निवासी है। उस पर भारतीयदंड संहिता की धाराओं 411, 413, 414, 420, 467,468 और 471/34 के तहत चोरी की संपत्ति प्राप्तकरना, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे आरोप लगाएगए थे।
सुनवाई माननीय न्यायालय ए.डी.जे. – 08 आर. के. गौतमकी अदालत में हुई। उपनिरीक्षक मेघराज सिंह वादीथे, जबकि उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने विवेचना की।अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व सरकारी वकील समर्थशुक्ला (ए.डी.जी.सी.) ने किया और हेड कांस्टेबल पवन.पैरो.क़ार थे।




