जनपद हापुड़/उत्तर प्रदेश में मतदान/मतगणना तिथि को शुष्क दिवस किया घोषित शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री पूर्णतया बन्द रहेगी उत्तर प्रदेश में मतदान एवं मतगणना तिथियों को शासन के द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है।इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र तथा उसकी सुरक्षा निर्धारित सीमा 8 किमी क्षेत्र में सभी देशी/विदेशी/वीयर/ताड़ी भांग की सभी दुकानें पूर्णतया बन्द रहेगी।यह आदेश मतदान से 48 घंटे तक एवं मतदान दिवस 4जून 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण जनपद हापुड़ में 26 अप्रैल2024 को मतदान एवं 4जून को मतगणना को लेकर शुष्क दिवस घोषणा के चलते शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी। रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा