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जनपद हापुड/डीजीपी उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कनिवकशन अभियान के तहत हापुड़ पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर माननीय न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी को 2 वर्ष 2 माह का कठोर कारावास ₹5000 के अर्थ दंड से किया दंडित.

जनपद हापुड/डीजीपी उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कनिवकशन अभियान के तहत हापुड़ पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर माननीय न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी को 2 वर्ष 2 माह का कठोर कारावास ₹5000 के अर्थ दंड से किया दंडित. सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सिखेड़ा निवासी सानू उर्फ सोनू उर्फ अफजाल पुत्र जाफरी उर्फ जफरियाब के विरुद्ध सिंभावली पुलिस ने मु॰अ॰स॰285/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। जिसमें सिंभावली पुलिस के द्वारा प्रभावित पर भी करने के चलते पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन का कनिवक्शन अभियान के तहत माननीय न्यायालय ने दो वर्ष दो माह का कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा

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