Saturday, June 21, 2025
34 C
Delhi
Saturday, June 21, 2025
spot_img
HomeBlogजनपद हापुड़/सिंभावली पुलिस की न्यायालय में मजबूती पैरवी पर ऐडीजे एफटीसी प्रथम...

जनपद हापुड़/सिंभावली पुलिस की न्यायालय में मजबूती पैरवी पर ऐडीजे एफटीसी प्रथम ने आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 हजार जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सुनाई सजा

जनपद हापुड़/सिंभावली पुलिस की न्यायालय में मजबूती पैरवी पर ऐडीजे एफटीसी प्रथम ने आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 हजार जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सुनाई सजा

सिंभावली पुलिस के द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत चिन्हित अभियोग जघन्य अपराध में सिंभावली पुलिस ने जिला सत्र न्यायालय में मु॰अ॰स॰326/17/धारा 147/148/149/ 452/323/324/307/ 302/भा॰द॰वि॰के तहत 8 आरोपियों के विरुद्ध मजबूती से की गई पैरवी के आधार पर ऐडीजे एफटीसी प्रथम ने अपने निर्णय में आठ लोगों बाज मौहम्मद पुत्र रमजानी, यामीन पुत्र फरमान, आदिल पुत्र फरमान, वसीम पुत्र सिराज , राजू पुत्र एजाज, राज मौहम्मद पुत्र एजाज, शेर खान पुत्र एजाज, नियाज मौहम्मद पुत्र रमजानी निवासी सैना थाना सिंभावली जिला हापुड़ को दोषी करार देते हुए। सभी आठ अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही माननीय न्यायालय के इस आदेश की खबर गांव पहुंचते ही लोगों में हड़कंप मच गया।

रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular