रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा
हापुड़/उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राशन कार्ड में यूनिट जुड़वाने/तुड़वाने अन्य किसी भी परेशानी का संशोधन कराने को लेकर लाभार्थी को अधिकारियों के कार्यालय के नहीं लगाने होंगे चक्कर। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सुविधा मुहैया कराई गईं हैं। वही इस ऑनलाइन पोर्टल सेवा को लेकर
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ सीमा बालियान ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्डो में सम्मिलित समस्त लाभार्थी अपने राशन कार्ड में यूनिट जुड़वाने तुड़वाने या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम में किसी भी प्रकार की परेशानी को सही कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अपने राशन कार्ड में कोई भी संशोधन कराने हेतु किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसमें लाभार्थी को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
और आवेदन ऑनलाइन की एक छाया प्रति समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय में जमा करने होंगे। इसके उपरांत नियम अनुसार राशन कार्ड में संशोधन किया जा सके।और अनावश्यक रूप से आने वाली परेशानियों से बचा जा सके।




