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सिंभावली पुलिस की प्रभावी पैरवी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने किशोर के साथ दुष्कर्म का प्रयास,मारपीट के मामले में 20 साल सश्रम करावास के साथ ₹10000 अर्थ दंड से किया दंडित रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा


हापुड़/सिंभावली पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने 12 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म का प्रयास एवं मारपीट के मामले में आरोपी को 20 साल सश्रम करावास के साथ ₹10000 के अर्थदंड से दंडित कियाहै।


आपको बता दें कि विशेष अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़ित के पिता ने वर्ष 2022 में सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित के पिता ने उल्लेख किया था कि उसका 12 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान मौहल्ले का ही रहने वाला विष्णु पुत्र जयप्रकाश जबरन अपने घर ले गया। और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के साथ मारपीट की गई थी। जिसमें सिंभावली पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य संकलन के साथचार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। जिसमें सुनवाई चलतें न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने आरोपी विष्णु को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम करावास के साथ ₹10000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। न्यायालय के द्वारा दी गई यह सजा प्रेरणा स्रोत है। यदि आपके आसपास भी मासूम बच्चों से जुड़ी हुई। इस तरह की कोई घटना होती है। तो उसकी तत्काल सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दीजिए।

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