
मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना इलाके में चार साल.पहले हुई महिला की हत्या के मामले में एडीजे-9 अरुण.कुमार तृतीय की अदालत ने मृतका के पति को दोषी.करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाईहै। कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भील.गाया है।थाना छजलैट में बीती 30 जून 2021 को निधि गांव.निवासी ऋषिपाल सिंह ने केस दर्ज कराया था। जिसमेंऋषिपाल ने बताया कि संभल जिले के रजपुरा थानाइलाके के कमालपुर निवासी काले उर्फ कल्लू उर्फ.कल्याण उनके घर कृषि कार्य करने आया था। वहअपनी पत्नी पूजा और बच्चों के साथ उनके घर ही रहताथा और कृषि कार्य करता था।एक मई 2021 को काले अपनी पत्नी पूजा को साथ.लेकर खेत पर काम करने गया था। शाम को काले.वापस आ गया, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं आई।पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी पत्नी पूजाअपने प्रेमी के पास आगरा चली गई है। लेकिन जबकाले ने अपने बच्चों को धमकाया कि शोर शराबा करोगेतो तुम्हारी मां के जैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा, तो शक होने.पर ऋषिपाल ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ.की तो उसने कबूला कि उसने कुल्हाड़ी से काटकर पूजा.की हत्या कर लाश ऋषिपाल के गन्ने के खेत में दबा दीहै। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लाश बरामद.की।इस मामले की सुनवाई एडीजे-9 अरुण कुमार तृतीय कीअदालत में चली। अदालत ने मुलजिम को दोषी करारदेते हुए आजीवन कारावास की सजा और 75 हजार.रुपए का जुर्माना लगाया है।




