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दिल्ली: PM मोदी की मां पर AI वीडियो बनाने को लेकर एक्शन, कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस द्वारा अपलोड किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर बनाए गए AI वीडियो पर मामला दर्ज किया है. भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया प्राथमिकी में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आईटी सेल को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

BNS की धारा 318(2)/336(3)/336(4)/340(2)/352/356(2)/61(2) के तहत FIR दर्ज दर्ज की गयी है. एफआईआर संख्या 0050 है. बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को एआई द्वारा निर्मित एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत जैसे दिखने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, भाजपा ने कांग्रेस पर इस “घृणित” वीडियो के साथ सारी हदें पार करने का आरोप लगाया और इसे देश की सभी माताओं और बहनों का अपमान बताया.

भाजपा नेता ने दर्ज की थी शिकायत

भाजपा दिल्ली के चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता की ओर से 12 सितंबर को की गयी पुलिस शिकायत में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दिनांक 10 सितंबर को एक डीपफेक/AI जनित वीडियो प्रसारित किया. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी दिवंगत माताजी के साथ दिखाकर उनकी छवि, सम्मान और गरिमा को क्षति पहुंचाई गई है.

शिकायत में कहा गया है कि यह कृत्य भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का अपमान है. महिलाओं की गरिमा, विशेषकर मातृत्व का उपहास है. लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आघात है और समाज में अशांति, नफरत और असत्य फैलाने का प्रयास है.पीएम की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोपशिकायत में कहा गया है कि इस वीडियो द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी माताजी की छवि को तोड़ा-मरोड़ा गया. महिलाओं के सम्मान, त्याग और बलिदान का अपमान किया गया. राजनीतिक लाभ हेतु फर्जी सामग्री का उपयोग कर जनता को भ्रमित किया गया. यह कृत्य न केवल व्यक्तिगत हमले का मामला है बल्कि राष्ट्र की नैतिकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ गंभीर अपराध है.उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज कर जांच प्रारंभ की जाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाया जाए. तकनीकी जानकारी जैसे IP लॉग आदि का पता लगाया जाए. दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कर कठोर दंड दिया जाए.FIR दर्ज करने की मांग कीउन्होंने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 (मानहानि), धारा 336 (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी), धारा 351 (शांति भंग करने हेतु सामग्री का प्रसार), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत मामले दर्ज करने का आग्रह किया गया.उन्होंने पुलिस शिकायत में कहा कि प्रधानमंत्री एवं उनकी माताजी की गरिमा की रक्षा हेतु शीघ्र कार्रवाई करें. न्यायालय द्वारा स्थापित कई नजीरें जो व्यक्तिगत गरिमा और मानहानि को संरक्षण देती हैं.

रि० सम्पादक श्री मुहीत चौधरी

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