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मुरादाबाद में 21 साल पुराने हत्या मामले मेंआजीवन कारावास: अदालत ने दानिश को.दोषी करार देते हुए 25 हजार जुर्माना भीलगाया

मुरादाबाद में 21 साल पुराने हत्या के एक मामले मेंअदालत ने अहम फैसला सुनाया है। आरोपी दानिश कोदोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाईगई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.गया है।यह मामला मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा इलाके केगुइयां बाग का है। 19 अक्टूबर 2004 को हुई इस हत्यामें मृतक मोहम्मद अनवर ने वसीम को 2,500 रुपयेउधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर वसीम, दानिश औरशानू ने मोहम्मद अनवर से रंजिश रखी।19 अक्टूबर 2004 की रात आरोपियों ने मोहम्मदअनवर पर ताबड़तोड़ कई फायर किए, जिससे उनकीमौत हो गई। मृतक के भाई मोहम्मद आजम ने तीनोंआरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत में इस मामले की.सुनवाई हुई। अदालत ने दानिश को दोषी मानतेहुएआजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने कीसजा सुनाई। एक अन्य आरोपी शानू को साक्ष्यों केअभाव में बरी कर दिया गया, जबकि तीसरे आरोपी.वसीम की फाइल दूसरी अदालत को भेज दी गई है।

एडीजीसी ब्रजराज सिंह ने बताया कि अदालत ने दोनोंपक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।

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