बिजनौर के अपराधी विनीत कुमार को गैंगस्टर कोर्ट ने सात साल की सजा.सुनाई है। उसे क्षेत्रीय लोगों को धमकाने और रुपये छीनने के आरोप में दोषी.करार दिया गया। विशेष न्यायाधीश ने उसे 5000 रुपये का जुर्माना भीलगाया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बिजनौर.क्षेत्र में आंतक मचाने में आरोपी बिजनौर के अपराधी विनीत.कुमार को गैंगस्टर कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एडीजे-पांच-रेशमा चौधरी की कोर्ट ने दोषी करार दिया। विशेष लोकअभियोजक राजीव कुमार त्यागी के अनुसार कांठ के.तत्कालीन निरीक्षक सुधीर पाल ने 7 अक्तूबर 2018 को.बिजनौर जिले के स्योहारा क्षेत्र के बेरखा गांव के विनीतकुमार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। उसकेखिलाफ क्षेत्रीय लोगों को धमकाने व रुपये आदि छीनने केआरोप लगाया गया। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) एडीजे पांच की अदालत में चली।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विनीत कुमार को.दोषी करार दिया। उसे सात साल की सजा व पांच हजार रुपये.का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माहअतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।




