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Muradabad शराब के लिए रुपये न देने पर पिता कीहत्या में दोषी को आजीवन कारावास

मुरादाबाद में शराब के लिए रुपये न देने पर बेटे ने पिता महेंद्र सैनी की हत्याकर दी। अदालत ने बेटे विक्की को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावासकी सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पिता का शवसंदूक में छिपा मिला था। यह मामला 22-23 मई 2020 का है।

मुरादाबाद। शराब के लिए रुपये न देने पर पिता की हत्या.करने वाले बेटे को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुएआजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना मझोला क्षेत्र केकुंदनपुर में 65 वर्षीय महेंद्र सैनी की पत्नी भागवती 22 मई2020 को सब्जी बेचने चली गई थी, जबकि छोटा बेटा बंटी.उर्फ बंटू फर्म में काम करने चला गया था। बड़ा बेटा विक्कीऔर उसके पिता महेंद्र घर में मौजूद थे। शाम को सब्जी.बेचकर भागवती घर लौटी तो उसके पति गायब थे। कुछ देरबाद छोटा बेटा बंटी भी घर आ गया।

बेटे ने महेंद्र सैनी की तलाश की, लेकिन महेंद्र सैनी का.कहीं पता नहीं चला। अगले दिन 23 मई 2020 की सुबह.करीब बजे भागवती ने संदूक खोलकर देखा तो उसके पति की.लाश पड़ी थी। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर.पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने शक के आधार पर.बड़े बेटे विक्की को हिरासत में लेकर पूछताछ की तब उसने.बताया कि उसने पिता से शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे,लेकिन पिता ने रुपये देने से इन्कार कर दिया था। इससे गुस्सेमें आकर उसने पिता के सिर में डंडे से हमलाकर हत्या करदी और शव को संदूक में छिपाकर ऊपर से लिहाफ रख दियाथा। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-13 चंचल की अदालत मेंचली। अदालत ने मुलजिम बेटे विक्की को दोषी करार देते हुएआजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का.जुर्माना लगाया है।

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