मुरादाबाद में एडीजे- 5 (विशेष न्यायाधीश) रेशमा चौधरी की अदालत ने.गैंगस्टर एक्ट के तहत दो दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई औरप्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला बिहार.के अरिया निवासी मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद दिलशाद के खिलाफ दर्ज.रिपोर्ट पर आधारित था।

मुरादाबाद। एडीजे- 5 (विशेष न्यायाधीश) रेशमा चौधरी कीअदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो दोषियोंको दो-दो साल की सजा सुनाई है और पांच-पांच हजार.का जुर्माना लगाया है। राजकीय रेल पुलिस थाने के प्रभारीनिरीक्षक राजन शर्मा ने बीती 17 सितंबर 2023 को बिहार.के अरिया निवासी मोहम्मद सद्दाम व मोहम्मद दिलशाद केखिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की.सुनवाई एडीजे- 5 (विशेष न्यायाधीश) रेशमा चौधरी कीअदालत में चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनोंको दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और प्रत्येक पर.पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।




