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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद.गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को 3 साल की कैद कोर्ट ने 5,000 रुपये का जुर्मानाभी लगाया

मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपी आसिफ.को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट / एडीजे-05 रेशमाचौधरी की अदालत ने तीन साल के कारावास और5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला27 फरवरी 2026 को सुनाया गया।आसिफ पुत्र अब्दुल रसीद, निवासी फरीदपुर, थाना.मैनाठेर, जनपद मुरादाबाद, के खिलाफ थाना पाकबड़ामें मुअसं-543/04 के तहत धारा 3 ( 1 ) गैंगस्टर एक्ट केतहत मामला दर्ज किया गया था। घटना की तारीख 20अगस्त 2004 थी और अपराध विभिन्न स्थानों पर किएगए थे।

अभियुक्त आसिफ पर आर्थिक और भौतिक लाभअर्जित करने के उद्देश्य से अपराध करने का आरोप था।इस मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष एस. डी.यादव, थाना छजलैट, जनपद मुरादाबाद ने कीपुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे’कन्विक्शन (दोषसिद्ध) अभियान’ के तहत वरिष्ठपुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में अभियोजनऔर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। सरकारी.वकील राजीव कुमार त्यागी ने पैरवी की, जबकि.थानाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव वादी थे। इस प्रभावी पैरवी केपरिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया।

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