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जनपद हापुड़/वाह री सिंभावली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की नहीं जरूरत चार माह पूर्व मृतक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कर दिया मुकदमा दर्ज


गढ़मुक्तेश्वर/वाह री सिंभावली पुलिस कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखने के मामले में भी इन्वेस्टिगेशन करने तक की जरूरत नहीं समझी और चार माह पूर्व मृतक व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कर दिया मुकदमा दर्ज।
आपको बता दें कि गर्ल कोतवाली क्षेत्र के गांव सादुल्लापुर लोधी निवासी संदीप कुमार ने 2011 में प्रबंधन समिति सचिव के पद पर नवनिर्वाचित हुए राहुल ढाना के द्वारा पूर्व प्रधानाचार्य तेजवीर सिंह और कर्मी पदम सिंह के साथ मिलकर फर्जीवाड़े के तहत कृषि भूमि से संबंधित भुगतान किए थे।इस संबंध में ऑडिट करने पर फर्जीवाडे का खुलासा होने पर 10 साल तक धान का दुरुपयोग करने आरोप लगाते हुए। संदीप के द्वारा थाने में तहरीर दी गई जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके चलते संदीप ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिसको लेकर कोर्ट के आदेश पर सं
सिभावली पुलिस ने 5 मार्च 2024 को मृतक व्यक्ति राहुल ढाना के विरुद्ध बगैर जांच किये विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। वही इस मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा

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