हापुड़/संसद में पास किए गए नए भारत के नए कानून 1 जुलाई 2024 से समस्त भारत में लागू कर दिये गए है।
जिनका पुलिस विभाग के द्वारा सहर्षिता के साथ दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में नए भारत के नए कानून के तहत धाराओं का प्रयोग किया जाएगा। इसी क्रम में सिभावली थाने को नए भारत के नए कानून लागू होने के प्रथम दिवस पर दुल्हन की तरह सजाया गया। पूर्व थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह नवनियुक्त थाना प्रभारी, प्रशिक्षण पुलिस क्षेत्राधिकारी पीयूष कुमार एवं अपराध शाखा थाना प्रभारी सिंभावली विनोद पांडे एस एस आई वासुदेव सिंह के द्वारा सभी विवेचकों को नए भारत के नए कानून के विषय में थाने पर आयोजित कार्य कार्यक्रम के तहत उपस्थित पुलिस कर्मचारी गण सहित सभी लोगों को विस्तार से जानकारी हासिल कराई गई। हालांकि पुलिस विभाग में कानून में हुए संशोधन का प्रशिक्षण पुलिस कर्मचारियों को पूर्व में ही दिया जा चुका है।
आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे। कानून का नए भारत में अंत हो चुका है। नए भारत के नए कानून के तहत कानूनी प्रक्रिया हुई तेज, राजद्रोह कानून को पूरी तरह से किया गया निरस्त। मृत्यु दंड की सजा को अब आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा। और आजीवन कारावास को 7 वर्ष की सजा में बदला जा सकेगा। अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर बिना विचार किया दर्ज करनी होगी जीरो एफआईआर। ई एफआईआर की कार्रवाई में हुआ सुधार प्रक्रिया हुई तेज छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा भी हुई दंड के रूप में शामिल। आज से समस्त भारत में दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में नए भारत के नए कानून की धाराओं का होगा इस्तेमाल।
रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा
