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जनपद बुलंदशहर/साइको किलर प्रेमिका के हत्यारे को जिला सत्र न्यायालय ने मात्र 78 दिन में सुनाई उम्र कैद की सजा


उत्तर प्रदेश डीजीपी के द्वारा अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने को लेकर चलाए जा रहे कन्वेंक्शन अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते जिला बुलंदशहर सत्र न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मात्र 78 दिन में एक साइको किलर प्रेमी को अपनी प्रेमिका की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है।
विदित रहे कि 11 जून 2024 को जनपद बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र अंतर्गत एक साइको किलर प्रेमी अदनान उर्फ बल्लू ने खलनायक मूवी से प्रेरित होकर अपनी प्रेमिका आसमा पर बेवफाई करने का आरोप लगाते हुए। प्रेमिका आसमा की कब्रिस्तान में बुलाकर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। जिसमें पुलिस के द्वारा मजबूती से पैरवी कर नियमित समय में चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित की गई। जिस पर जिला सत्र न्यायालय न्यायाधीश के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में 13 दिवस में सुनवाई करते हुए अदनान उर्फ बल्लू को दोषी करार देने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के साथ 50000 अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

हालांकि यह जनपद बुलंदशहर में इतने कम दिनों में उम्र कैद की सजा सुनाने का प्रथम मामला है। इस मामले की मॉनिटरिंग एडिशनल एसपी के द्वारा स्वयं की गई थी। वही इस उम्र कैद की सजा को लेकर स्थानीय नागरिकों की माने तो ऐसे साइको किलर अपराधी अदनान उर्फ बल्लू को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। क्योंकि जेल जाते वक्त इसके चेहरे पर जरा भी घबराहट और अपने द्वारा किए गए कृतज्ञ पर पश्चाताप नहीं था। और भविष्य में जेल से छूटकर आने पर और भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की बात कर रहा था। ऐसा अपराधी अपील बेल पर आने के बाद न जाने कितनी मासूम लड़कियों की हत्या करेगा। सुनिए इस साइको किलर अपराधी के मन की बात।
(भूपेंद्र वर्मा ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश)

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