Firecrackers Ban in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते सालों की तरह इस साल भी पटाखों के भंडारण, उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक, राजधानी में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार (9 सितंबर) को इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन वाला आदेश लागू रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या डिलीवरी पर भी बैन रहेगा। उन्होंने कहा कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। बता दें कि दिवाली और नए साल के दौरान दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। लोगों को सांस लेने में दिग्गज होने की शिकायत आने लगती है।
केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली वाले इस बार भी दिवाली पर पटाखे नहीं जला पाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने यह फैसला सर्दियों के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है।
गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण को देखते हुए बैन को सख्ती से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। बता दें कि AAP सरकार ने पिछले साल भी दिवाली से ठीक पहले पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान किया था। गोपाल राय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि सर्दी के महीनों में सभी पटाखों की बिक्री, और जलाने पर बैन रहेगा।
दिल्लीवासियों से सहयोग की अपील
पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर बेहद गंभीर है।. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार 21 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बना रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विंटर एक्शन प्लान के अनुसार विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे। मंत्री ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के आदेश का पालन करवाने में उनके साथ सहयोग करें। उन्होंने राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी।
पिछले साल दिल्ली सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी खतरनाक पटाखों पर बैन लगाने की आदेश दिया था। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पटाखों में बेरियम और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का उसका आदेश सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू है। पटाखों के बैन से दिल्ली के कारोबारियों पर बुरा असर पड़ता है।
रि० जन सेवा भारत न्यूज़ पोर्टल सम्पादक श्री मुहीत चौधरी जी की क़लम से