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जनपद हापुड़/न्यायालय ने पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी को लेकर अवैध शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को सजा सुनने के साथ अर्थदण्ड से भी दंडित किया

जनपद हापुड़/न्यायालय ने पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी को लेकर अवैध शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को सजा सुनने के साथ अर्थदण्ड से भी दंडित किया। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस के द्वारा वर्ष 2017 में अभियुक्त कैलाश पुत्र रघुनाथ निवासी चक लठीरा थाना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था।जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 530/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एव 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा

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