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जनपद हापुड़ /अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम विभाग ने किया गोष्ठी का आयोजन

जनपद हापुड़ /अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम विभाग ने किया गोष्ठी का आयोजन
जनपद में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम विभाग द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन व्यापार मंडल के कार्यालय चैंबर ऑफ़ कॉमर्स पर आयोजित किया गया। जिसमें एएलसी सर्वेश कुमारी श्रम निरीक्षक विजय पाल सोनकर एवं उषा वर्मा के द्वारा जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री आदि में बाल श्रमिक ना रखा जाए। प्रतिष्ठानों पर कार्य करने के लिए 14 साल से 18 साल के बाल श्रमिकों के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया है। उसके लिए भी जानकारी दी गई ।इससे स्पष्ट है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री आदि पर बाल श्रमिक नही रखना चाहिए। श्रम विभाग द्वारा लाइसेंस अब आजीवन हो गया है। जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस कि अवधि पूरी हो गई है। वह पुन ऑनलाइन आवेदन कर आजीवन लाइसेंस बनवा सकते हैं।या फिर कार्य दिवस 6 दिन या 7 दिन जो भी व्यापारी रखना चाहता है वह प्रक्रिया के तहत लाइसेंस बना दिए जाएंगे। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में ललित अग्रवाल छावनी वाले, विजय अग्रवाल, अमन गुप्ता, प्रमोद दीवान, सुशील जैन, सोनू बंसल, हरेंद्र कौशिक, एम पी सिंह, सुनील जैन, मधुर वर्मा, गोपाल गर्ग, प्रेम पाल आदि व्यापारी उपस्थित थे।
रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा

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