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जनपद हापुड़/कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी कर 1430000 की संपत्ति बिक्री करने के मामले में प्रधान पर साथियों सहित पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज


गढ़मुक्तेश्वर/सिंभावली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दस्तावेजों में धोखाधड़ी करते हुए पिता का नाम बदलकर 1430000 की संपत्ति विक्रय करने के मामले में ग्राम प्रधान सहित तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
आपको बता दें कि सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बिलहारा निवासी पवन पुत्र कल्लू के द्वारा ग्राम प्रधान संदीप चौधरी पर दस्तावेजों में हेरा फेरी कर अपने पिताजी के नाम की जगह जगदीश अथवा सतबीर कभी जोगेंद्र दर्ज कर धोखाधड़ी करते हुए 14 लाख ₹30000 की संपत्ति विक्रय करना और पीड़ित को अपनी दुध डेरी पर मजदूरी कराने के दौरान सैलरी के पैसे ना देना सैलरी के पैसे मांगने पर मारपीट गाली गलौज जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसके चलते पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान संदीप चौधरी पुत्र जगदीश अथवा सतवीर अथवा जोगेंद्र एवं दो अज्ञात साथियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।


रि० भूपेंद्र सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ

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